हरियाणा के जींद में ADJ डॉ. चंद्रहास की अदालत ने घर में घुसकर किशोरी से अश्लील हरकत करने तथा जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में एक युवक को 3 साल कैद कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
आठ मई 2019 को बुढाबाबा बस्ती निवासी एक व्यक्ति ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। तभी पड़ोसी बलवान उनके घर में घुस आया और उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा। जब उसकी बेटी ने बचाव में शोर मचाया तो पड़ोसी तथा आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। जिन्हें देख कर बलवान उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया।
महिला थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर बलवान के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने, आठ पोक्सो एक्ट तथा घर में घुस अश्लील हरकत करने के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बलवान को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधी डा. चंद्रहास की अदालत ने बलवान को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा DLSA द्वारा पीड़िता को 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
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