हरियाणा के जींद जिले के सफीदों क्षेत्र में साल 2019 में नाबालिग बहनों के अपहरण और उनसे दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में बीरू राम उर्फ राहुल और संदीप निवासी भारपुर जिला फतेहाबाद शामिल हैं। दोनों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। पीड़ित लड़कियों को 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी।
अभियोग के अनुसार 9 मई 2019 को सफीदों क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को शिकायत बताया था कि उसकी बड़ी लड़की की उम्र 17 और छोटी की उम्र 14 साल है। गांव भरपूर जिला फतेहाबाद निवासी संदीप उर्फ काला व बीरू उर्फ राहुल दोनों बेटियों को बहला फुसलाकर ले गए। बाद में युवकों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य हासिल किए।
कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी करार दिया। एडिशनल सेशन जज चंद्रहास ने बीरुराम को आईपीसी की धारा 376 (3) के तहत 20 साल कैद, 20 हजार रूपए जुर्माना, 366/34 के तहत 5 साल कैद 10 हजार रुपए जुर्माना, 363/34 के तहत 3 साल कैद 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
वहीं दोषी संदीप उर्फ काला को 376(3)/109 आईपीसी के तहत 20 साल कैद 20 हजार रुपए जुर्माना, 366 /34 के तहत 5 साल कैद, 10 हजार रुपए जुर्माना, 363 /34 के तहत 3 साल कैद 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं पीड़िताओं को डीएलएसए जींद द्वारा 4 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिए जाएंगे।
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