कोर्ट द्वारा तलाक के बाद पिता को बच्चे की कस्टडी दी गई और उम्मीद जताई कि वो बहुत अच्छे से बच्चे का पालन पोषण करेगा, लेकिन पिता ने अपने ही बच्चे को शारीरिक और मानसिक यातनाएं देनी शुरू कर दी। काउंसिलंग के दौरान चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) ने जब बच्चे से बातचीत की तो उसने पिता द्वारा दी जाने वाली यातनाओं के बारे में जानकारी दी।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने पिता के खिलाफ मारपीट करने, 75 व 82 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अर्बन एस्टेट निवासी प्रवीण का अपनी पत्नी से तलाक होने के बाद अदालत ने बच्चे की कस्टडी उसे दी हुई है। अदालत ने मां को भी बच्चे से मिलने की परमिशन दी हुई है।
पांच सितंबर को बच्चे की मां उससे मिलने के लिए पहुंची थी तो बेटे ने पिता द्वारा मारपीट करने व बीड़ी से जलाने की बात बताई। जिस पर उसने तुरंत प्रभाव से शिकायत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) को दी। सीडब्ल्यूसी ने बच्चे की काउंसलिंग की तो पिता प्रवीण की करतूतें उजागर हुई। पिता प्रवीण द्वारा मारपीट करने व बीड़ी से जलाने की बात भी बच्चे ने बताई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रवीण के खिलाफ मारपीट करने, 75 व 82 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
सिविल लाइन थाना के जांच अधिकारी दिनेश ने बताया कि सीडब्ल्यूसी कमेटी ने बच्चे की काउंसलिंग की थी। जिसमें बच्चे ने पिता द्वारा मारपीट करने व बीड़ी से दागने की बात कही थी। सीडब्ल्यूसी द्वारा की गई कार्रवाई की सिफारिश पर पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.