हरियाणा के जिले कैथल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी को 20 साल कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में पीड़ित बच्ची की मां ने थाना सदर में दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था।
एफआईआर के अनुसार 4 जून 2021 को बच्ची का पिता सुबह 5:30 बजे मजदूरी करने चला गया। बच्ची की मां अपने तीनों बच्चों को घर के आंगन में सोते छोड़कर मंदिर में पूजा करने चली गई। जाते समय अपने मकान के मेन गेट का बाहर से कुंडा लगा दिया।
कुछ देर बाद वह घर वापस पहुंची तो देखा कि मेन दरवाजा खुला था। वह अंदर गई तो देखा कि पशुओं वाले बाड़े में आरोपी डोली उर्फ महाबीर उसकी बच्ची के साथ संदिग्ध अवस्था में लेटा था। यह देखते ही बच्ची की मां ने जोर से चिल्लाई। इसके बाद डोली एकदम खड़ा हो गया। चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके पड़ोसी सतनाम, सुल्तान मौके पर आ गए। उन्हें देखकर आरोपी डोली मौके से भाग गया। डोली उर्फ महाबीर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया।
शिकायत पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे पूनम सुनेजा ने डोली को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने पीडि़त बच्ची के लिए साढ़े पांच लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
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