हरियाणा में सेवा का अधिकार देने में 400 दिन की देरी करना पंचकूला के एक खनन अधिकारी को मंहगा पड़ गया। आयोग ने इस लापरवाही के लिए खनन अधिकारी के खिलाफ सुनवाई करते हुए 30 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं किए जाने की चेतावनी दी है।
क्या था मामला
आयोग ने खनन एवं भूविज्ञान विभाग की सितंबर से दिसंबर 2021 तक की रिपोर्ट जांची। इसमें 3 एप्लिकेशनों की सेवा देने में कमियां मिलीं। इसके बाद आयोग ने पंचकूला के खनन अधिकारी ओमदत्त शर्मा को नोटिस दिया। जांच में पता चला कि ओमदत्त बिना किसी कारण फाइल को विभाग में घुमाता रहा, जिसके कारण 400 दिन की देरी हुई, जबकि सेवा के लिए अधिसूचित समय 45 दिन है। आयोग ने इस ढिलाई के लिए ओमदत शर्मा पर प्रति केस 10,000 रुपए के हिसाब से कुल 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
34 डिपार्टमेंट की 548 सेवाएं नोटिफाई
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के तहत 43 विभागों और संस्थाओं की 584 सेवाएं हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग अधिनियम के अंर्तगत नोटिफाई हैं। इन सेवाओं को देने संबंधी वर्किंग की आयोग द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। जो सेवाएं सरल पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं, आयोग उन सेवाओं के संबंधित विभागों से मासिक रिपोर्ट मंगवा लेता है। रिपोर्ट में उल्लिखित हर आवेदन का अवलोकन किया जाता है।
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