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प्रदेश की पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें प्रशासकों के हवाले करने के सरकार के आदेश की चुनौती संबंधी याचिकाएं सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के बाद आगे काम करते देने का कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसे में याचिका का कोई आधार नहीं है। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सोमेश कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा कि प्रदेश की पंचायतों का कार्यकाल 23 को पूरा हो रहा है।
सरकार ने एक आदेश जारी कर पंचायतों का कार्यकाल पूरा होते ही सभी बीडीपीओ को पंचायतों में प्रशासक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। सभी सरपंचों को पंचायत का रिकार्ड सौंपने का आदेश भी दिया है। याचिका में कहा था कि चुनाव होने तक काम बंद हो जाएगा।
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