हिसार में बुधवार को कोर्ट ने जिले के मुकलान के राजकीय स्कूल की हेड टीचर उषा अत्री से पर्स छीनने के करीब सवा 2 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। एडीजे रेणु राणा की कोर्ट ने इस मामले में उषा अत्री के ड्राइवर महाबीर कॉलोनी वासी मुनीश व सहयोगी अनिल को 5-5 साल कैद की सजा व 25-25 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
पूर्व बार प्रधान गौरी शंकर अत्री की बेटी एवं हेड टीचर उषा अत्री के साथ यह वारदात 2 अप्रैल 2019 को मटका चौक के पास हुई थी। पैसे की तंगी को पूरा करने के लिए इस वारदात का पूरा प्लान ड्राइवर मुनीश ने तैयार किया था। जब उषा अत्री बैंक से पैसे निकलवाकर कार से घर जा रही थी तो ड्राइवर ने कपड़े लेने के बहाने कार मटका चौक पर रोक दी। इसके बाद उसका साथी अनिल उषा अत्री से बैग छीनकर भाग गया। इस बैग में करीबन 29 हजार की नकदी, सोने की अंगूठी व माला और अन्य कागजात थे।
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