हरियाणा में अब गड्ढे वाली सड़कें नहीं दिखाई देंगी। सरकार ने 5 दिनों में सड़कों के गड्ढे भरने की डेटलाइन फिक्स कर दी है। सरकार की ओर से स्थानीय निकाय विभाग की 8 सेवाओं समय सीमा तय की गई है। अब लोगों को घर बनाने के लिए नक्शे के लिए महीनों इंतजार नहीं करना होगा, मात्र 20 दिनों में घर का नक्शा मिल सकेगा।
फरीदाबाद, गुरुग्राम के लिए ये होंगे नियम
भवन निर्माण योजनाओं (नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद में 5 एकड़ तक सीएलयू स्वीकृत साइट की बजाय) गैर विवादित मामले में 20 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी। इसी प्रकार राज्य के नियंत्रित क्षेत्रों व कन्फर्मिंग जोन के भीतर की इकाईयों के लिए लैंड यूज चेंज की परमिशन पूरे डाक्यूमेंट मिलने के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी।
बड़े प्लॉटों के लिए ये होगा नियम
5000 वर्ग मीटर और उससे अधिक के स्थलों के लिए मूल नगर पालिका सीमा में कमर्शियल यूज के लिए भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर दी जाएगी। हरियाणा नगर निगम एड वाई लॉज (2018) और हरियाणा नगर पालिका एड वाई लॉज (2019) के तहत विज्ञापन अधिकार प्रदान करने के लिए परमिशन 60 दिनों के भीतर दी जाएगी।
इन सेवाओं की भी डेट लाइन हुई फिक्स
नगरपालिका सीमा में भवन निर्माण की स्वीकृति, नगर नियोजन योजना, सुधार न्यास योजनाएं, पुनर्वास योजनाएं, सभी प्लॉट आकार और अन्य उपयोगों के लिए नियमित कॉलोनियों, अधिसूचित कॉलोनियां की स्वीकृति पूरे दस्तावेज मिलने से 20 दिनों की समय सीमा के भीतर दी जाएगी। 1000 वर्ग मीटर से 5000 वर्ग मीटर तक के कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूज के लिए भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति 60 दिनों की समय-सीमा में दी जाएगी।
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