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सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही लाडली पेंशन योजना में बदलाव किया गया है। अब लाडली पेंशन के लिए महिलाएं ही पात्र होंगी। महिला की आयु 45 साल के पूरा होने पर ही लाडली योजना के लिए आवेदन किया जा सकेगा। अब तक इस योजना के तहत माता-पिता किसी के भी 45 साल की उम्र होने पर उसके नाम से आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
अब माता के जीवित होने पर उसके नाम से ही लाडली पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जबकि पहले पिता के 45 साल के पूरा होने पर उसके नाम से भी लाडली पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता था। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। ऐसे में लाडली पेंशन के लिए आवेदन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग पहले की तरह पिता की तरफ से ही योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं।
ऐसे में जब संबंधित लोग आवेदन कर समाज कल्याण कार्यालय में पहुंचते हैं तो उसके फार्मों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे में लोगों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाज कल्याण विभाग में बैठे कर्मचारी भी पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। केवल इतना बताया जा रहा है कि महिला के नाम से ही आवेदन किया जाएगा। इसका कोई नोटिफिकेशन भी विभाग के पास नहीं है। विभाग द्वारा लाडली योजना के तहत 2250 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।
लाडली से कटे नाम कटने वालों के भी जल्द लिए जाएंगे आवेदन
जिन लोगों को पहले से लाडली योजना के तहत लाभ मिल रहा था। अब उन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। विभाग की तरफ से साफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है। जल्द ही नाम कटने वाले लोगों से आवेदन लेकर उनकी बुढ़ापा पेंशन बना दी जाएगी। जींद जिले में 987 लोगों के नाम लाडली पेंशन योजना से काटे गए हैं।
लाडली पेंशन में किए बदलाव
लाडली पेंशन में कुछ बदलाव किए गए हैं। जिन लोगों के नाम लाडली से कट चुके हैं, उनकी वृद्धावस्था पेंशन बनाई जाएगी। इसके अलावा नई लाडली पेंशन के लिए भी महिला को आवेदक बनाया गया है। सरोज देवी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जींद।
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