हरियाणा के पानीपत जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 14 साल की किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट के दोषी को साढ़े 4 साल बाद सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट्रेक कोर्ट (पॉक्सो) सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने दोषी को 8 पॉक्सो एक्ट में 3 साल की सजा, 5 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। वहीं, आईपीसी की धारा 323 में 6 माह की सजा व 1 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दोषी ने किशोरी के साथ मारपीट भी की थी
3 नवंबर 2017 को किला थाना पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र में किराए के मकान पर रहती है। उक्त दिन वह अपने बच्चों के साथ अपने किराए के कमरे पर सो रही थी। अलसुबह करीब 3:45 बजे उसकी 14 वर्षीय बेटी लघुशंका के लिए उठी थी। बेटी को कम सुनाई देता है। वह लघुशंका कर वापस लौट रही थी, इसी दौरान पड़ोसी किराएदार मोहित भी उठ गया।
उसने किशोरी को आवाज लगाई और हाथ पकड़ कर अपने कमरे में ले गया। जब किशोरी ने इसका विरोध किया तो, उसने उसके साथ मारपीट की। किशोरी ने अपने बचाव में शोर मचाया तो परिजन उठकर तुरंत मौके पर पहुंचे व उसे बचा लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 व 8 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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