जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सुभाष सिहाग ने बताया कि सभी तरह के राशन कार्ड धारकों को अगस्त महीने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं वितरित किया जाएगा। अगस्त-2021 का सभी एएवाई कार्ड धारकों के लिए 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड एवं प्राईटी हाउस होल्ड परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूं 2 रुपए प्रति किलो की दर से वितरित किया जाएगा।
यदि कोई डिपो धारक राशन वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा तो विभाग द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे भी राशन लेते समय सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग अवश्य करें। सभी उपभोक्ता राशन लेते समय राशन रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। इसके साथ-साथ यदि किसी उपभोक्ता को कोई परेशानी आती है तो वह समस्या के निवारण के लिए लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में कमरा नंबर 416 के दूरभाष नंबर 0180-2638863 पर संपर्क कर शिकायत कर सकता है।
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