अब मौके पर जाकर वेरिफाई किए बिना नगर निगम प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनाएगा। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र ने इस बारे में निगम के सभी क्लर्कों को आदेश जारी किया है। आगे से जब भी कभी कोई प्रॉपर्टी आईडी संबंधित कोई शिकायत निगम में करेंगे। संबंधित वार्ड के क्लर्क मौके पर जाकर देखेंगे तब नई आईडी जारी की जाएगी।
अगर किसी का गलत है तो भी मौके पर जाने के बाद ही ठीक किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने जारी आदेश में कहा है कि देखने में आया है कि मकान होने के बाद भी आईडी बनाने वाले ने खाली प्लॉट लिख दिया। फिर, उसी खाली प्लॉट का प्रॉपर्टी टैक्स बनाकर निगम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जबकि आईडी के लिए मालिक ने जो रजिस्ट्री की कॉपी जमा कराई, उसमें मकान लिखा हुआ है।
सरकार ने 10 से 25 फीसदी की छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की समय-सीमा 30 सितंबर कर दी है। इसलिए, इस छूट का लाभ लेने के लिए शहर वासी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएंगे। इसलिए, निगम के डिप्टी कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है ताकि लोगों की आईडी भी ठीक बन जाए और निगम को रेवेन्यू भी सही मिले।
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.