हरियाणा के पानीपत जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। ASJ सुखप्रीत सिंह की कोर्ट ने दोषी सद्दाम निवासी जिला बागपल UP पर 65000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
घेर में गई थी किशोरी
11 अप्रैल 2018 को बापौली थाना पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। उसकी 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी सुबह 6 बजे घेर में गई थी। जहां से उसकी बेटी को शबनम नाम की महिला जुल्फान नाम के शख्स के घर ले गई। शबनम का पति इरफान व उसका भाई बागपत, यूपी के रहने वाले हैं।
जिन्होंने उसकी बेटी को शबनम के भतीजे सद्दाम के साथ बहला फुसला कर भगा दिया है।
इन धाराओं में हुई सजा
दोषी को 4 पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा, 20000 जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। IPC की धारा 363 में 3 साल की सजा, 10000 जुर्माना और जुर्माना न देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। IPC की धारा 366 में 5 साल की सजा, 15000 जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
वहीं, दोषी को IPC की धारा 376 में 10 साल की सजा, 20000 जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
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