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हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पानीपत चैप्टर के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल के बयान पर विवाद छिड़ गया है। स्टेट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित गुप्ता ने कहा कि पानीपत चैप्टर के सदस्यों को स्टेट चुनाव में वोट देने का कोई अधिकार नहीं है।
गुप्ता ने पानीपत चैप्टर के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल के उस बयान को भी झूठा बताया, जिसमें खंडेलवाल ने कहा था कि स्टेट में पानीपत चैप्टर को 35 वोट का अधिकार है। अमित गुप्ता ने कहा कि स्टेट में सदस्यता के लिए मेंबरशिप फीस देनी होती है।
खंडेलवाल ने स्टेट बॉडी को मेंबरशिप और सदस्यों की जानकारी आज तक नहीं दी है। ऐसे में किसने 35 वोट का अधिकार दे दिया। गुप्ता ने कहा कि स्टेट में किस चैप्टर को कितने वोट का अधिकार है, यह निर्धारित और बताने वाले खंडेलवाल कौन होते हैं।
10 सदस्यों पर है एक वोट के अधिकार का नियम
पानीपत चैप्टर के चेयरमैन विनोद खंडेलवाल ने कहा कि 10 सदस्यों पर एक वोट के अधिकार का चैंबर का नियम है। चूंकि पानीपत में 348 सदस्य हैं, इसलिए से 35 वोट का अधिकार बनता है। साथ खंडेलवाल ने कहा कि मेंबरशिप फीस के बारे में बात करने का अधिकार सिर्फ स्टेट प्रधान को है, किसी और को नहीं।
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