हरियाणा के पानीपत शहर की हरिसिंह कॉलोनी में अक्टूबर 2019 में हुए गीता हत्याकांड में मंगलवार को स्थानीय कोर्ट ने फैसला सुनाया। एडिशनल सेशन जज अजय के वर्मा ने गीता के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
3 साल से रह रहे थे इक्ट्ठे
किला थाना पुलिस को दी शिकायत में चांदनी ने बताया था कि वह मूल रूप से बिहार के सिवान जिला की रहने वाली है। हाल में वह हरिसिंह कॉलोनी में किराये पर रहती है। वह 13 वर्षीय है और कॉलोनी के ही एक निजी स्कूल में तीसरी कक्षा की छात्रा है।
उसकी मम्मी गीता की उम्र करीब 32 साल थी। मां अपने दूसरे पति धर्मेद्र निवासी गांव मनेठ जिला शामली UP के साथ हरि सिंह कॉलोनी में किराये के मकान में 3 साल से रहती थी। चांदनी और उसका छोटा भाई शिवम भी मां के साथ रहते थे।
शराबी था इनका पित
चांदनी ने बताया कि शादी के बाद से ही मां व दूसरे पिता धर्मेद्र का आपस में झगड़ा रहता था। वह शराब पीने का आदी था। रोजाना शराब पीकर झगड़ा करता था। मां जब भी उसे शराब पीने से रोकती थी, तो वह अक्सर गला दबा कर हत्या करने की धमकी देता था।
सुबह मृत हालत में मिली मां
5 अक्टूबर 2019 को रोजाना की तरह पिता धर्मेद्र रात 8 बजे शराब पीकर घर आया। जिससे मां का झगड़ा हो गया था। रात को सभी सो गए थे। सुबह 6 बजे दोनों भाई-बहन उठे तो देखा कि घर पर पिता नहीं है। उसने मां को आवाज लगाई, तो मां नहीं उठी। मां चारपाई पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पिता धर्मेद्र ने गला दबा कर हत्या कर दी और फरार हो गया।
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