हरियाणा सरकार ने नगर परिषद और पालिका प्रधान के अलावा वार्ड पार्षद पद के लिए रविवार को होने वाले चुनाव के मद्देनजर अवकाश की घोषणा की है। यह क्षेत्र के वोटर (श्रमिक व कर्मचारी) को वोट डालने के लिए अवकाश दिया गया है।
राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को 18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं के प्रधान और वार्ड पार्षद पद के चुनाव के मतदान होगा। इसलिए राज्य सरकार ने नगर परिषद/पालिका के अधिकार-क्षेत्रों में रविवार, 19 जून को चुनाव के दिन राज्य सरकार के विभाग, बोर्ड, निगम तथा शैक्षणिक संस्थानों तथा सभी फैक्ट्री, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, दुकानों में अवकाश की घोषणा की है, ताकि इन सरकारी कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों के कर्मी अपना वोट डाल सकें।
चुनाव ड्यूटी में तैनात पीठासीन और पोलिंग अधिकारियों सहित पोलिंग पार्टियों को ईवीएम, पीठासीन अधिकारी डायरी, सील, ग्रीन पेपर सील, बैलेट पेपर व स्ट्रीप सील आदि दस्तावेज वितरित किए गए। सभी पोलिंग पार्टियां देर सायं तक अपने-अपने संबंधित मतदान केन्द्रों पर पहुंच जाएंगी और रविवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा।
मतदान सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक चलेगा। मतदान की शुरुआत से एक घंटा पहले प्रत्याशियों के बूथ स्तर के एजेंटों की उपस्थिति में संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल भी करवाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी समय-समय पर मतदान संबंधी जानकारी संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करवाते रहेंगे।
सभी पोलिंग पार्टियों को चुनाव के मद्देनजर प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण दिया जा चुका है और प्रशासन ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। अगर कोई गलत तरीके व अवैध रूप से मतदान करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मतदाताओं से बिना किसी डर व भेदभाव से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। सभी मतदाता अपना वोट जरूर डालें। अगर कोई भी उम्मीदवार उन्हें पसंद नहीं है तो भी मतदाता अपना वोट नोटा पर डाल सकता है। रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन ईवीएम मशीनों के जमा होने तक पुलिस विभाग पूर्ण सक्रियता से सहयोगी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
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