रोहतक के बबलू पहलवान परिवार हत्याकांड में हत्यारोपी अभिषेक उर्फ मोनू के केस की पैरवी कर रहे वकीलों को धमकी देने वाले नजदीकी रिश्तेदार ने थाने में माफी मांग ली। बबलू परिवार के रिश्तेदार आरोपी ने थाने में पुलिस को लिखित में दिया है कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करेगा। इसके बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया है। उधर, हत्यारोपी मोनू के वकील मोहित वर्मा को जेल में मुलाकात के लिए कोर्ट ने इजाजत दे दी है।
हत्याकांड के आरोपी अभिषेक के बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार ने वकीलों को धमकी दी वे केस की पैरवी ना करे। उसने कहा था कि वकील अपना वकालतनामा वापस ले लें, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा न करने पर वह उन्हें जान से मार देगा। अधिवक्ता मोहित वर्मा ने मामले की शिकायत आर्य नगर थाना पुलिस को दी। इसकी सुनवाई के लिए शुक्रवार को दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने में बुलाया गया। वहां मोनू के नजदीकी रिश्तेदार ने लिखित में माफी मांगी। उसके बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया।
ये है मामला
बता दें कि 27 अगस्त को विजय नगर में प्रापर्टी डीलर प्रदीप उर्फ बबलू्, उसकी पत्नी बबली, बेटी तमन्ना उर्फ नेहा और प्रदीप की सास रोशनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने प्रदीप के बेटे अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। केस की पैरवी के लिए अधिवक्ता मोहित वर्मा, प्रदीप मलिक और करण नारंग ने वकालतनामा दायर किया।
rewariगुरुवार को अधिवक्ता की तरफ से आर्य नगर थाने में शिकायत दी गई। इसमें बताया कि वकीलों के मोबाइल पर दोपहर के समय एक नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को आरोपी अभिषेक का करीबी बताया और कहा कि मिलना है। इस पर अधिवक्ता ने कहा कि वह कोर्ट में है और थोड़ी देर में चैंबर पर आ जाएंगे। तब तक अधिवक्ता ने अपने साथी संजू को चैंबर में भेज दिया। आरोप है कि वहां पर आरोपी अभिषेक के करीबी समेत दो व्यक्ति मौजूद थे, जिन्होंने संजू के साथ अभद्र बर्ताव किया और केस की फाइल मांगी। इसके बाद वहां से चले गए। चैंबर पर आने के बाद अधिवक्ता ने उस नंबर पर कॉल की, जिस पर उन्हें धमकी दी कि गई इस केस से पीछे हट जाओ। यह हमारा पारिवारिक मामला है और इसे अपने तरीके से निपटा लेंगे। अधिवक्ता का कहना है कि जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने जान से मरवाने की धमकी दी। वहीं अधिवक्ता करण नारंग ने भी आरोप लगाया है कि उन्हें भी फोन करके इस केस की पैरवी नहीं करने की धमकी दी गई।
अधिवक्ता को अदालत ने दी जेल में मिलने की अनुमति
सुनारिया जेल रोहतक में रखे गए आरोपी अभिषेक से मुलाकात के लिए अधिवक्ता मोहित वर्मा को कोर्ट ने अनुमति दे दी है। अधिवक्ता ने दो दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोपी से मिलने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। याचिका पर वीरवार को फैसला आना था, लेकिन फैसला नहीं आया। अब कोर्ट के आदेश के बाद मोहित वर्मा जेल में आरोपी से मुलाकात कर सकेंगे।
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