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जिले में कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए अब सख्ती शुरू कर दी गई है। बंद स्थलों में क्षमता के 50 प्रतिशत व अधिकतम 200 व्यक्तियों के कार्यक्रमों को अनुमति प्रदान की जाएगी। नगर निगम या संबधित विभाग की ओर से इन स्थलों की क्षमता निर्धारित की जाएगी, जिसमें कुर्सियों की संख्या, बैठने व खड़े रहने की क्षमता और आच्छादित क्षेत्र शामिल होगा।
खुले स्थलों पर 500 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी कार्यक्रमों की जिलाधीश से पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होगी।
मंदिरों व अन्य समारोहों में बढ़ती भीड़ के बारे में डीसी ने कहा कि फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन आवश्यकतानुसार सही निर्णय लिया जाएगा। एडीसी ओवरऑल इंचार्ज होंगे।एसपी, जिला परिषद सीईओ, डीआरओ व डीडीपीओ भी इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
शून्य से आज लगभग 60 से 70 मरीजों का मिलना एक चिंता का विषय है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी हिदायतों को लागू करवाएं और इन हिदायतों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करें।
विभिन्न सामाजिक शैक्षणिक, खेल-कूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रमों और अन्य समारोह में कोविड-19 उचित व्यवहार को मद्देनजर रखते हुए अनुमति प्रदान की जाएगी। उचित व्यवहार के तहत सामाजिक दूरी का पालन, मास्क पहनना, सेनिटाइजेशन, हाथों की स्वच्छता एवं थर्मल स्कैनिंग शामिल है।
-कैप्टन मनोज कुमार, डीसी
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