हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय शहरी निकाय के चुनाव की घोषणा के साथ ही महम नगरपालिका के क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। जो चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक जारी रहेगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता केवल संबंधित नगरपालिका क्षेत्र में ही लागू होगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाएगा।
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नगरपालिका महम के 19 जून को चुनाव होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 मई से 4 जून (2 जून अवकाश को छोड़कर) को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नियमानुसार नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं या डाक से भेजे जा सकते हैं। निर्धारित अवधि तक प्राप्त नामांकन पत्रों की 6 जून सुबह 11:30 बजे से छंटनी होगी।
उम्मीदवार 7 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र वापिस ले सकेंगे तथा इसी दिन दोपहर बाद 3 बजे के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह अलॉट किये जायेंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों एवं मतदान केंद्रों की सूची चस्पा होगी। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार 19 जून को सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। 22 जून को सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी, जिसके पूर्ण होने पर परिणाम घोषित होंगे।
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