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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा डोमिसाइल के लिए सरकार की ओर से किए गए नियमों में बदलाव का विरोध किया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब कोई भी शख्स जो 5 साल से हरियाणा में निवास कर रहा हो, वो यहां का डोमिसाइल बनवा सकता है। पहले ये मियाद 15 साल की थी। हुड्डा का कहना है कि एकतरफ प्रदेश सरकार निजी नौकरियों में हरियाणावासियों को 75 फीसदी आरक्षण का जुमला उछालती है, दूसरी तरफ सरकार ये दोहरी नीति क्यों अपना रही है? कहा कि हम अन्य राज्यों के लोगों के खिलाफ नहीं है। लेकिन हर राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वो पहले अपने प्रदेश के लोगों के अधिकार सुनिश्चित करें।
देश के कई राज्यों में स्थानीय निवासियों को नौकरी में प्राथमिकता के नियम बनाए गए हैं। ऐसे में हरियाणा को भी ये करने का अधिकार है। कांग्रेस सरकार के दौरान हमने प्रदेश की उद्योग नीति में हरियाणा वासियों को नौकरियों में प्राथमिकता की शर्त रखी हुई थी। उस वक्त प्रदेश में बेरोजगारी की दर बमुश्किल 2.8 प्रतिशत थी, लेकिन आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में पहले पायदान पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकडे बताते हैं कि 2019 से ही लगातार हरियाणा बेरोजगारी में टॉप पर है। दिसंबर महीने के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश का युवा आज 32.5 फीसदी बेरोजगारी दर झेल रहा है।
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