हरियाणा के पलवल में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को दोषी को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है।
मामले के अनुसार तीन अप्रैल 2019 को एक नाबालिग लड़की के पिता ने शहर थाना पलवल में शिकायत दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि सुभाष नामक युवक उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण करके ले गया। इसके बाद उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी सुभाष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। तीन वर्ष से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था।
बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश कुमार ने दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए सुभाष को दोषी करार देते हुए 04 पोक्सो एक्ट के तहत 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना किया। जुर्माना राशि नहीं भरने पर उसको 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। जज ने कहा कि मामला बहुत संगीन है और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।
लड़की के पिता की शिकायत पर तीन अप्रैल 2019 को शहर थाना पुलिस ने दर्ज किया था आरोपी सुभाष के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए, 376 व 04 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया और मामले में तथ्यों को एकत्रित कर अदालत के समक्ष पेश किया, जिससे आरोपी को सजा हो सकी।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.