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बाल कल्याण समिति ने जगन्नाथ आश्रम में पॉक्सो एक्ट काे लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें बाल कल्याण समिति की सदस्या रचना पालीवाल एवं बीना कौशिक ने कहा कि पॉक्सो के केस को को बहुत ही संवेदनशील तरीके से जांच हो। एक्ट में दर्ज मामलों की सूचना 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति को दी जानी चाहिए।
काउंसलिंग के लिए पीड़ित बच्चे को बाल कल्याण समिति के पास लाएं। 12 वर्ष से छोटी बच्चियों का शारीरिक परीक्षण महिला डॉक्टर से पूरी तरह से कराना चाहिए। 12 वर्ष से अधिक आयु की बच्चियों की शारीरिक जांच उनकी सहमति से होनी चाहिए। ऐसे केसों में समय-समय पर बाल कल्याण समिति के साथ विचार विमर्श कर केसों को अति शीघ्र निपटारा कराना चाहिए। केस के पूर्ण होने पर बाल कल्याण समिति को केस की कॉपी दी जानी चाहिए।
अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी विमलेश कुमारी व संचालन बीना कौशिक ने किया। मीटिंग में जिले की करीबन 50 महिला जांच अधिकारी शामिल हुई। जिला बाल कल्याण अधिकारी सोमदत्त खुन्डिया, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कुलदीप सिंह, सुपरिटेडेंट बलविंद्र, सुषमा व हाउस मदर रानी उपस्थित रहे।
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