20 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में काडा विभाग के एसडीओ को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश आरके यादव की कोर्ट से चार साल कैद की सजा हुई है। एसडीओ को 13 पीसी एक्ट में दोषी पाया गया है। उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी। मामला पांच साल पहले का है।
18 मई 2017 को कारौर निवासी ठेकेदार जसबीर ने राज्य सतर्कता ब्यूरो को शिकायत दी थी कि उन्होंने गांव घडौठी में खाला नंबर 5565 को पक्का करवाया था। पक्के किए गए खाले के बचे हुए सवा लाख रुपए के बिल को पास करने के नाम पर तत्कालीन एसडीओ रविंद्र सिंधवानी 20 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था। रुपए न देने पर एसडीओ ने बिल पास नहीं करने के लिए कहा था।
पांच साल पहले घडौठी में खाला पक्का करने वाले ठेकेदार से बिल पास करने के नाम पर मांगी थी रिश्वत
इशारा मिलते ही टीम ने पकड़ लिया था एसडीओ
शिकायतकर्ता की सूचना पर विजिलेंस टीम ने डीसी को बताया। एसडीओ को रंगे हाथों पकड़ने के लिए डीसी ने ट्रेजरी अधिकारी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट व कर्मचारी को छाया गवाह बनाया। इसके बाद पीड़ित को हिदायत के बाद एसडीओ के पास भेजा। टीम ने साइन किए हुए व फनोल पैथालिन पाउडर लगे 2-2 हजार के 10 नोट लेकर एसडीओ तक पहुंचे। शिकायतकर्ता से एसडीओ ने रुपए लिए। इस दौरान ही छाया गवाह के इशारे पर टीम ने एसडीओ को पकड़ा। रिश्वत के रुपए वापस करवाने के बाद टीम एसडीओ को अपने कार्यालय ले गई। वहां हाथ धुलवाए। फिर आरोपी को कोर्ट में पेश किया।
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