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प्रदेश सरकार की ओर से एक मुश्त संपत्ति कर जमा कराने पर ब्याज में छूट की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। इस आशय का पत्र सभी नगर निकायों को भेज दिया गया है। अभी तक चालू वित्तीय वर्ष में प्राॅपर्टी टैक्स वसूली के तय लक्ष्य 48 करोड़ के सापेक्ष अभी तक लगभग 18 करोड़ रुपए ही निगम के खाते में जमा हो पाया है।
ऐसे में छूट की मियाद बढ़ने पर अधिकारियों का फोकस 3 महीने में संपत्ति कर के मद में बकाया 30 करोड़ वसूलने पर फोकस है। इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा ने टैक्स ब्रांच के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। जेडओ जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि छूट की समयावधि बढ़ाने की सिफारिश नगर निगम कमिश्नर की ओर से की गई थी। इस आशय का लेटर गत मंगलवार रात निगम कार्यालय में आ गया है। अब 31 मार्च तक बकाएदार छूट के साथ प्रापर्टी टैक्स जमा करा सकेंगे।
ऐसे उठाएं प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट का लाभ
प्रदेश सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स के करंट बिल पर 10 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी। वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक के बकाए की एक मुश्त अदायगी पर 25 प्रतिशत छूट और लाल डोरे वाली जमीनों पर प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। संबंधित कागज के साथ उपभोक्ता ऑनलाइन या अंबेडकर चौक स्थित नगर निगम कार्यालय में जाकर टैक्स जमा करा सकता है।
सरकारी विभागों पर भी बकाया टैक्स वसूलना चुनौती
सरकारी विभागों पर भी करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जबकि नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा की ओर से संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ कई बार मीटिंग करके संपत्ति कर जमा कराने को कहा जा चुका है। इस बाबत चंडीगढ़ मुख्यालय भी पत्र भेजा चुका है। फिर भी सरकारी विभागों के अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक संपत्ति कर जमा नहीं कराया जा रहा है। वैसे कुछ सरकारी विभागों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा भी कराया है।
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