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जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने डेढ़ साल पहले एक दुकानदार के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दुकानदार बच्ची के गांव का ही है। जिले के एक गांव की महिला ने सितंबर 2019 में महिला थाना पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि 6 साल की बेटी दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी।
उस समय आरोपी दुकानदार ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे अस्पताल में लेकर गए जहां पर पता चला कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए अदालत में वाद पत्र दायर किया। पुलिस द्वारा अदालत में दिए गए साक्ष्य व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने 5 दिन पहले आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को सजा सुनाई है।
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