पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण काे लेकर जिला में कार्यरत राशन डिपोधारकों को निर्देश जारी किए हैं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अशोक कुमार ने बताया कि डिपोधारक उपलब्ध राशन के स्टॉक अनुसार ही बिक्री यंत्र में राशन के चयन का ऑप्शन प्रयोग करते हुये उपभोक्ताओं को राशन की रसीद जारी करें, अन्यथा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यदि डिपो धारक बिक्री यंत्र से किसी लाभार्थी परिवार को राशन प्राप्ति रसीद नहीं देता है या निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करता है तो राशन कार्ड धारक विभाग के टोल फ्री उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2087 तथा पीडीएस हेल्पलाइन 1967 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
नियंत्रक ने बताया उपभोक्ता बिक्री यंत्र पर अंगूठा या उंगली लगाने बाद डिपो धारक से राशन रसीद जरूर प्राप्त करें। जो राशन मात्रा प्राप्त होगी वह डिपो धारक द्वारा दी गई रसीद अनुसार ही है। राशन प्राप्ति की रसीद के बारे में सभी डिपो धारकाें को पेपर रोल्स सरकार द्वारा उपलब्ध करवा दिए गये हैं।
इन 3 वर्गों के अनुसार मिला फायदा
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा बीपीएल(पीला) राशन कार्ड पर फरवरी 2021 के लिए गेहूं 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति या बाजरा 5 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति, चीनी एक किलोग्राम प्रति राशन कार्ड, 2 लीटर सरसों का तेल प्रति राशन कार्ड व एक किलोग्राम नमक प्रति राशन कार्ड दिए जाने का प्रावधान है।
एएवाई ( गुलाबी) राशन कार्ड पर वर्तमान समय में फरवरी के लिए गेहूं 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड या बाजरा 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड, चीनी एक किलोग्राम प्रति राशन कार्ड, 2 लीटर सरसों का तेल प्रति राशन कार्ड व नमक एक किलोग्राम प्रति राशन कार्ड दिए जाने का प्रावधान है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम श्रेणी के राशन कार्ड पर गेहूं 5 किलो प्रति व्यक्ति या बाजरा 5 किलो प्रति व्यक्ति का प्रावधान है। गेहूं 2 रु. प्रति किलो, बाजरा एक रु. प्रति किलो, सरसों तेल 20 रु. प्रति लीटर तथा चीनी 13.50 रु. प्रति किलो व नमक 6 रु. प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
पॉजिटिव- आज समय कुछ मिला-जुला प्रभाव ला रहा है। पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच चल रहे गिले-शिकवे दूर होंगे। आपकी मेहनत और प्रयास के सार्थक परिणाम सामने आएंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से आपको...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.