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ठसका स्थित डंपिंग स्टेशन पर कूड़ा निस्तारण का काम गुरुवार को नहीं शुरू हो सका। क्योंकि एजेंसी ने यहा न तो तौल के लिए कांटा लगवाया था व न निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इसलिए नप अधिकारियों ने एजेंसी को कार्य शुरू करने की मंजूरी नहीं दी। नप ईओ राजेश वर्मा ने एजेंसी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में कांटा व सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर उन्होंने एजेंसी को जुर्माना करने की चेतावनी भी दी है।
शहर में घर-घर से कूड़े का उठान करके बीते कई साल से ठसका गांव में बने डंपिंग स्टेशन में डाला जाता है। इसके चलते वहां कूड़े के बड़े-बड़े ढेर लगे हैं। यहां ठोस के साथ-साथ प्लास्टिक कचरा भी है। प्लास्टिक कचरा उड़कर आसपास के खेतों में फैल जाता है। यहां से निकलने वाली बदबू से गांव व शहर के लोग परेशान हैं।
ये भी करना है : डंपिंग स्टेशन से ठोस व प्लास्टिक कचरा तथा मिट्टी आदि को अलग-अलग किया जाना है। एजेंसी ने अब तक कांटा और कैमरे नहीं लगवाए हैं। इससे कूड़ा निस्तारण के कार्य में धांधली हो सकती है।
एनजीटी का निर्देश: अप्रैल तक पूरा करना है कार्य
एजेंसी को डंपिंग स्टेशन पर कूड़ा निस्तारण का कार्य छह अप्रैल तक पूर्ण करना है। इसके लिए एनजीटी ने मानक तय किए हैं। इसके अनुसार और समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर एजेंसी को जुर्माना किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी पर जुर्माना करने के लिए एनजीटी ने शहर की जनसंख्या को आधार बनाया है। शहर की जितनी जनसंख्या होगी, एजेंसी पर उतना ही जुर्माना किया जाएगा। न्यूनतम जुर्माना राशि एक लाख रुपए तय की गई है।
637 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से भुगतान करेगा नप : कूड़े के संपूर्ण निस्तारण के लिए नप एजेंसी को 637 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से भुगतान करेगी।
एजेंसी को दिया है नोटिस
डंपिंग स्टेशन पर कूड़ा निस्तारण का कार्य गुरुवार को शुरू होना था। एजेंसी ने डंपिंग स्टेशन पर कांटा व सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए। यह अनिवार्य हैं। इसलिए अनुमति नहीं दी है। कांटा व सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एजेंसी को नोटिस जारी किया है।
-राजेश वर्मा, ईओ, नगर परिषद, गोहाना।
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