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कभी खरखौदा उपचुनाव तो कभी निगम चुनाव और किसान आंदोलन। पुलिस फोर्स की कम उपलब्धता से उचित कार्रवाई नहीं हो पाने से पिछले कुछ माह में ही दो से तीन एकड़ क्षेत्र वाली चार नई अवैध कॉलोनी जिले में पनप रही हैं। जिला नगर योजनाकार विभाग के पास 31 के करीब ऐसी जगह चिह्नित जहां पहले से भी कॉलोनी काटने के प्रयास चलते रहे हैं।
अब इन जगहों पर लगातार कार्रवाई होगी। हर सप्ताह दो दिन कार्रवाई करने का शेड्यल बनाया गया है। गन्नौर, खरखौदा और गोहाना तहसील में पत्र लिखकर अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां न करने के लिए कहा है। मंगलवार को गन्नौर में भी अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। गन्नौर, खरखौदा व गोहाना में नई कॉलोनी पनप रही हैं।
जिले में पनप रही अवैध कॉलोनी या अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए डीसी ने जिले में टास्क फोर्स गठित की हुई है। डीटीपी के अलावा सभी एसडीएम भी अपने क्षेत्र में निगरानी कर अवैध कॉलोनी या अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर सकते हैं। लगातार इसकी बैठकें हो रही हैं।
अब निर्णय लिया गया है कि सप्ताह में दो बार कार्रवाई होगी। संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार कार्रवाई के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे। छुट्टी पर होंगे तो बीडीपीओ पहुंचेंगे। कार्रवाई के साथ एफआईआर भी कराई जा सकती है।
इन एरिया में होती रही है कार्रवाई, फिर होगी
बिजली-पानी के विभागों में भी लिखे गए पत्र
बिजली निगम व जनस्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय के अधिकारियों को भी डीसी की तरफ से निर्देश हैं कि किसी भी कॉलोनी में बिजली-पानी के कनेक्शन जारी करने से पहले डीटीपी से काॅलोनी की वेरिफिकेशन लेनी होगी। कंट्रोल्ड एरिया में बिजली, पानी व सीवर कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधा देने से पहले उस एरिया के लाइसेंस, सीएलयू, एनओसी देखनी होगी। अगर नहीं है तो ये सुविधाएं जारी नहीं होंगी। संबंधित डीटीपी से इसकी पूरी रिपोर्ट लेनी होगी।
नोटिफाइड एरिया में रजिस्ट्री से पहले लेनी होगी एनओसी
तहसील सोनीपत और सब तहसील राई क्षेत्र हरियाणा डेवल्पमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्टर 1975 के अंडर सेक्शन 7ए के तहत नोटिफाइड है। यहां जिला नगर योजनाकार विभाग से एनओसी के बाद ही सेल डीड होगी। सेक्शन 7ए से बाहर के क्षेत्र में एनओसी की जरूरत नहीं है।
गन्नौर एरिया में अवैध कॉलोनी में बनाए पक्के निर्माण को गिराया गया है। लगातार सप्ताह में दो बार अवैध कॉलोनी व अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। तहसील में नए सॉफ्टवेयर के बाद अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री होना संभव नहीं है। ऐसे में लोग अवैध कॉलोनाइजर के झांसे में न आएं। - नरेश कुमार, डीटीपी, सोनीपत।
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