कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। "महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा' के दिशा-निर्देश अब 19 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। साथ ही 8 नए जिलों को भी कोरोना के रेड जोन (ग्रुप-ए) में शामिल किया गया है। 5 जिलों से शुरू हुआ SEMI-LOCKDOWN का सफर 8 दिनों में ही 19 जिलों में दस्तक दे रहा है। पलवल, चरखी-दादरी और नूंह जिले ही विभिन्न पाबंदियों से परे हैं। यहां कोरोना संक्रमण अभी खतरनाक स्थित में नहीं पहुंचा है।
पहले 12 जनवरी तक थी पाबंदी
हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसों और इसके ओमिक्रॉन वैरिएंट के मद्देनजर प्रदेश में सभी निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी, क्रेच पहले ही 26 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमाघरों और समारोह आदि को लेकर जो गाइडलाइन 12 जनवरी तक जारी की गई थी। उसे 19 जनवरी तक लागू कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं।
नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश में
इसके तहत शादी-समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में लोगों के शामिल होने की संख्या तो पहले ही सीमित कर दी गई थी। अब इनमें 8 और नए जिलों को शामिल कर दिया गया है। अब प्रदेश के 19 जिलों में सायं 6 बजे तक ही मार्केट खुली रहेंगी। पूरे प्रदेश में पहले ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है।
8 दिनों में 19 जिलों तक
पलवल, नूंह और चरखी दादरी को छोड़कर अब प्रदेश के 19 जिले ग्रुप ए (रेड जोन) में आ गए हैं। सोमवार को जिन 8 जिलों को इस ग्रुप में रखा गया, उनमें सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार शामिल हैं। सबसे पहले 2 जनवरी को सबसे पहले पांच जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, अंबाला और पंचकूला को ही ग्रुप ए में रख कर कोरोना को लेकर पाबंंदियां लागू की गई थी। इसके चार दिन बाद 6 अन्य जिलों करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर और यमुनानगर को भी शामिल किया गया। मात्र 8 दिनों में ही ये पाबंदियां 19 जिलों तक पहुंच गई हैं।
"नो मास्क-नो सर्विस" पर सख्ती
कोरोना के मद्देनजर सरकारा ने प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी, क्रेच को बंद करने का आदेश दिया है। गैर सरकारी संगठनों और शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जनता में मास्क वितरित करने की सलाह दी है। राज्य में "नो मास्क-नो सर्विस" का सख्ती से पालन किया जाएगा।
कार्यक्रमों के लिए संख्या निर्धारित
राज्य के सभी जिलों में होने वाले पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सरकार ने शामिल होने वालों की संख्या निर्धारित कर दी है। अब अगले आदेशों तक अंतिम संस्कार में 50 और विवाह में मात्र 100 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगें।
500 से 5000 तक का जुर्माना
कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा।
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