पिता-पुत्र पर हमला करने के मामले में दो भाइयों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने दोषी करार दिया है। एक को गैर इरादतन हत्या में सात साल व दूसरे को मारपीट में पांच साल कैद की सजा सुनाई है। मामला 4 साल पहले हरसाना कलां गांव का है। यहां बच्चों के झगड़े में दो परिवारों में मारपीट हुई थी।
इसमें मनोज कुमार ने सदर थाना पुलिस को बताया था कि 28 दिसंबर, 2017 की देर शाम को जोगेंद्र व उसके भाई श्रीभगवान ने परिजनो और साथियो के साथ उनके घर पर तेज़धार हथियारों व लाठी से हमला कर दिया था। इसमें मनोज के पिता रणबीर (65) की मौत हो गई थी। राकेश तेजधार हथियार लगने से घायल हो गए थे। पुलिस ने जोगेंद्र, उसके भाई श्रीभगवान समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था।
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