नेपाल निवासी चौकीदार कर्ण रावत की हत्यारे चूना भट्टी निवासी सागर सोढी को एडीजे राजिंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सागर ने आधी को डंडे से पीट-पीटकर चौकीदार की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने सागर को शुक्रवार को दोषी करार दिया था। शनिवार काे सजा सुनाई। बता दें कि नेपाल के रहने वाले नन्ना राम ने शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह जीएनजी कॉलेज में लाइब्रेरी में अटेंडेंट लगा हुआ है।
उसका चचेरा भाई कर्ण रावत चूना भट्टी यमुनानगर में किराए पर रहता है। वह वहां दो साल से चौकीदारी कर रहा था। रात के समय उसे चाय पीने की आदत थी। लॉकडाउन के कारण उसे बाजार से चाय नहीं मिलती थी तो वह उसे चाय देने के लिए चला जाता था। चूना भट्टी निवासी सागर साेढी उसके भाई से अक्सर गलत व्यवहार करता था। उसे पैसे भी नहीं देता था।
29 अप्रैल को सागर मेरे भाई को पीट रहा था : नन्ना राम
29 अप्रैल 2020 को रात करीब डेढ़ बजे वह अपने भाई को चाय देने गया तो सागर उसके भाई को डंडे से पीट रहा था। कर्ण के सिर में कई वार डंडे से किए तो वह जमीन पर गिर गया। आरोपी मौके से फरार हो गया था। वह अपने भाई को अस्पताल लेकर गया। यमुनानगर से पीजीआई रेफर कर दिया। पीजीआई ले जाते हुए कर्ण की मौत हो गई थी।
इस मामले में पुलिस ने सागर सोढी पर हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। सरकारी वकील अमन कौशिक ने बताया कि कोर्ट ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कोर्ट में सभी साक्ष्य रखे। जिससे कड़ी से कड़ी जुटती गई और आरोप साबित हुए। मृतक के परिवार को कोर्ट से न्याय मिल पाया।
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