हिमाचल के कुल्लू स्थित लुहरी विद्युत परियोजना के प्रभावित लोगों को एकमुश्त लाभ लेने या उसका विकल्प लेकर लाभ प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। ADM कुल्लू प्रशांत सरकैक ने परियोजना प्रभावितों से आग्रह किया है कि जिन प्रभावित लोगों ने इसका लाभ नहीं लिया है। वह इसका लाभ प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक आवेदन करें, ताकि छूट गए प्रभावितों को भी इसका लाभ मिल सके।
यह है प्रावधान
प्रशासक लुहरी विद्युत परियोजना एवं ADM प्रशांत सरकैक ने बताया कि 210 मेगावाट की लुहरी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाए गए पुनर्वासन एवं पुनर्विस्थापन योजना के तहत इन सभी परिवारों को रोजगार या वार्षिकी या एक मुश्त किस्त देने का प्रावधान है।
यहां करें आवदेन
ADM ने कहा कि 1 मार्च 2023 को हुई पुनर्वासन एवं पुनर्विस्थापन योजना कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर जिन परिवारों ने अभी तक एक मुश्त किस्त राशि 5 लाख रुपए का लाभ नहीं उठाया है। उन्हें यह विकल्प दिया जा रहा है कि वह रोजगार अथवा वार्षिकी के बीच अपना विकल्प भूमि अधिग्रहण अधिकारी लुहरी या फिर SDM निरमंड के समक्ष लिखित रूप में 31 मार्च से पहले आवदेन करें।
उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद इस विकल्प को बदलने की सुविधा नहीं दी जाएगी।
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