हिमाचल के चंबा मे आगजनी की घटनाओं से एहतियातन उचित निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित बनाने को लेकर ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने विस्फोटक नियम 2008 के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार ज़िला में ग्रीन पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल की अनुमति होगी। आदेश में सभी एसडीएम को कोविड-19 के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत पटाखों की बिक्री स्थलों को चिन्हित करने और उप मंडलों में ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के निर्देश भी दिए गए हैं।
दीवाली त्योहार व गुरूपर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच और क्रिसमस व नव वर्ष के दौरान रात 11.55 से रात 12.30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति होगी। पटाखों की खुदरा या थोक बिक्री के लिए सम्बन्धित उपमंडल दंडाधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित या निर्दिष्ट अस्थायी, खुले और सुरक्षित स्थानों में ही पूर्व अनुमति लेने के बाद ही की जा सकेगी। बिक्री स्थलों में निर्मित शेड या दुकानों में न जलने वाले पदार्थों के प्रयोग करने को कहा गया है । इसके अलावा बिक्री स्थलों में उपयुक्त मात्रा में अग्निशमन यंत्रों, पानी इत्यादि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
हेरिटेज भवनों के आस-पास पटाखे फोड़ने की सख्त मनाही
सरकारी कार्यालयों,बाजारों, साइलेंस जोन और हेरिटेज भवनों के आस-पास पटाखे फोड़ने की सख्त मनाही होगी । नगर परिषद , नगर पंचायत पटाखों से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण भी सुनिश्चित करेंगे।समस्त उपमंडलाधिकारियों, पुलिस उप अधीक्षकों एवं थानाध्यक्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों की अक्षरश अनुपालना सुनिश्चित बनाने और उल्लंघन की अवस्था में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं ।
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