हिमाचल के मंडी स्थित करसोग में विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों के लिए विभिन्न वस्तुओं की दरें निर्धारित कर दी हैं। शनिवार को रिटर्निंग ऑफिसर सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रतिनिधियों और प्रत्याशियों को चुनावों के दौरान होने वाले व्यय के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए।
उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय, रैली स्थलों आदि पर लगाए जाने वाले बैनर, पोस्टर का खर्च भी प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जुडे़गा। इसके अलावा रैलियों में आने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों, जिनमें प्रत्याशी के प्रचार के संबंध में झंडे व पोस्टर आदि लगे होंगे, ऐसे वाहनों के खर्च को भी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार खर्च में शामिल किया जाएगा।
धाम का 104 रुपए प्रति प्लेट जुड़ेगा खर्च
बैठक के दौरान विभिन्न प्रतिनिधियों के समक्ष विभिन्न खाने की वस्तुओं, कपड़े के बैनर्स, फूलों के गुलस्दतों, हार आदि के रेट भी निर्धारित किए गए। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्याशी धाम का आयोजन करता है तो 104 रुपए का प्रति व्यक्ति/प्रति प्लेट चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। इसी तरह पार्टी कार्यालय का किराया नगर पंचायत करसोग की दरों के अनुसार 6 हजार रुपए मासिक और 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ा जाएगा।
स्टार प्रचारक के हेलीकॉप्टर में बैठने पर जुड़ेगा आधा किराया
रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए यदि कोई स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर का उपयोग करता है और प्रत्याशी भी उस हेलीकॉप्टर को साझा करता है तो आधा खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी का कार्यालय पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।
खर्च पर व्यय निगरानी समितियों की रहेगी नजर
सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख तय की गई है। कोई भी प्रत्याशी इससे ज्यादा की राशि खर्च नहीं कर सकता है। चुनाव-प्रचार गतिविधियों के दौरान प्रत्याशी की ओर से किए जाने वाले खर्च पर व्यय निगरानी समितियों की नजर रहेगी।
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