पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
Install AppAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर में मंगलवार को दुष्कर्म के एक मामले में फैसला आया है। मामला करीब दो साल पहले का है, जब एक नाबालिग लड़की को किडनैप करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी। इस मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थाना निरमंड में 15 सितंबर 2018 को एक महिला ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म के आरोप की शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक हुसैन कुमार निवासी प्रांगचा, तहसील निरमंड ने 13 अगस्त 2018 को उसकी बेटी का अपहरण किया और अपने घर में 12 सितंबर तक रखा। इस दौरान उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
किसी तरह लड़की वहां से भागकर अपने घर पहुंची और सारी वारदात माता को बताई तो उसने पुलिस का सहारा लिया। इस पर तहसीलदार निरमंड और पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 342, 506, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया और साक्ष्य जुटाए गए। सोमवार को अदालत ने दोषी करार दिया। इसके बाद उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की है। उन्होंने बताया कि आरोपी को दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पॉजिटिव- आप प्रत्येक कार्य को उचित तथा सुचारु रूप से करने में सक्षम रहेंगे। सिर्फ कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा अवश्य बना लें। आपके इन गुणों की वजह से आज आपको कोई विशेष उपलब्धि भी हासिल होगी।...
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.