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हिमाचल प्रदेश के 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुलपतियों (VC) पर गाज गिरी है और उनकी नौकरी चली गई है। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग इन कुलपतियों को अयोग्य करार दिया था। 7 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों ने आयोग के समक्ष उन पर लगे आरोपों पर दोबारा विचार करने के लिए आवेदन किया था। आवेदन स्वीकार करते हुए आयोग की जांच कमेटी ने 7 कुलपतियों के साथ एक-एक करके बातचीत की। 6 कुलपति संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, वहीं एक कुलपति को आयोग ने राहत देते हुए पद पर बने रहने की मंजूरी दे दी।
अयोग्य करार हुए 6 कुलपतियों को उनके पदों से हटाने के लिए संबंधित चांसलरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने मामले की रिपोर्ट 10 दिनों में देने के लिए कहा है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि अगर इन्हें पद से नहीं हटाया गया तो आयोग खुद कार्रवाई करेगा। नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मजबूती और गुणात्मक उच्च शिक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। अब कुलपतियों की नियुक्ति UGC के नियमानुसार होगी।
इन 6 कुलपतियों की नौकरी गई
APG शिमला यूनिवर्सिटी, MMU, ICFI यूनिवर्सिटी, इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अरनी यूनिवर्सिटी समेत एक अन्य यूनिवर्सिटी के कुलपति को आयोग ने दूसरी बार अयोग्य करार दिया है। इन कुलपतियों पर नियुक्ति के समय Phd न करने का आरोप है। जबकि UGC ने 70 वर्ष से कम आयु, प्रोफेसर के पद पर कम से कम 10 वर्ष सेवा देने का अनुभव और प्रोफेसर को Phd होने पर ही कुलपति लगाने का प्रावधान किया है।
आयोग ने इंटरनल यूनिवर्सिटी के कुलपति को अयोग्यता के दायरे से बाहर कर दिया है। इनके सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही आयोग की ओर से यह फैसला लिया गया है। बता दें कि शूलिनी, बाहरा और बद्दी यूनिवर्सिटी के कुलपति अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। बद्दी और शूलिनी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की आयु अधिक थी, जबकि बाहरा यूनिवर्सिटी के कुलपति के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं थी।
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