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झाड़माजरी की एक कंपनी में कार्यरत महिला कामगार पर तेजाब फेंकने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र ठाकुर की अदालत ने आरोपी को 10 साल की कैद व 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा है।
उपजिला न्यायवादी संदीप शर्मा ने बताया कि 15 सिंतबर को झाड़माजरी स्थित ओरया हेल्थ केयर कंपनी में तैनात महिला कामगार पर एक युवक ने तेजाब फेंक दिया था। बिहार राज्य के जिला पटना के ईब्राहिमपुर निवासी संतोष कुमार का कहना था कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन युवती की ओर से मना करने पर उसने उस पर तेजाब फेंक दिया।
जिससे उसका 25 फीसदी घाव हो गए। स्थानीय अस्पताल में उपचार के बाद उसे पीजीआई रेफर कर दिया था। बरोटीवाला पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक नीलम शर्मा इस मामले के जांच अधिकारी थे। शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायधीश वीरेंद्र ठाकुर ने आरोपी संतोष कुमार को 326 ए के तहत 10 साल की सजा व 25 हजार जुर्माना, 354 डी के तहत 3 साल की सजा व 3 हजार जुर्माना, 341 के तहत एक माह की सजा, 356 के तहत दो साल की सजा, 379 के तहत दो साल की कारावास की सजा सुनाई। यह सभी सजाए एक साथ चलेंगी।
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