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15वें वित्तायाेग ने भले ही शहरी निकायाें के लिए दिल खाेल कर बजट का प्रावधान किया हाे, लेकिन आयाेग से पैसा लेना शहरी निकायाें के लिए आसान काम नहीं हाेगा। ऐसा इसलिए कि आयाेग ने पैसा जारी करने से पहले कुछ शर्ते निकायाें के सामने रखी है। इसमें मुख्य शर्त ऑडिट रिपाेर्ट की रखी गई है।
आयाेग ने शहरी निकायाें काे 2019-20 के बजट की ऑडिट रिपाेर्ट पेश करने काे कहा है। यानि 2019-20 में प्रदेश के सभी शहरी निकायाें काे विकास कार्याें के लिए जाे भी पैसा जिस भी मद से प्राप्त हुआ है िनिकायाें काे उन सभी की ऑडिट रिपाेर्ट आयाेग काे साैंपनी हाेगी। इसमें आयाेग काे बताना हाेगा कि निकायाें काे पैसा जारी किया गया था उसे कहां पर और किस काम पर खर्च किया गया है। निकाय काे ऑडिट करवाने के बाद ही पैसा मिलेगा।
90:10 के आधार पर मिलेगा आयाेग से पैसा
15वें वित्तायाेग द्वारा शहरी निकायाें काे यह पैसा 90:10 के आधार पर मिलेगा। यानि 90 प्रतिशत का बजट जनसंख्या के आधार पर जारी किया जाएगा और 10 प्रतिशत का बजट क्षेत्रफल के आधार पर मिलेगा।
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