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प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी के धर्मपुर विकासखण्ड में पंचायती चुनावों पर पुनः रोक लगाने की गुहार को लेकर आवेदन दायर किया गया है। इस आवेदन पर सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की गई है। प्रार्थी पवन कुमार द्वारा दायर इस आवेदन में धर्मपुर ब्लॉक में आरक्षण रोस्टर को लेकर उठाए मुद्दों पर तुरंत फैसले व फैसले तक चुनावी प्रक्रिया पर फिर से रोक लगाने की गुहार लगाई गई है।
हाईकोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान पद सहित अन्य पदों के लिए होने वाले चुनावों में रिजर्वेशन रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिकाओं में मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल वाले मामले को छोड़कर टूटू और चौपाल विकासखण्ड सहित अन्य कुछ मामलों में सुनवाई पूरी होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। धर्मपुर ब्लॉक वाले मामले में सुनवाई 3 मार्च के लिए टल गई थी।
सुनवाई टलने का कारण मामले में याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगना था। याचिकाकर्ता ने चुनावी प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने की गुजारिश भी की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग को जायज पाते हुए इस मामले में पारित सभी अंतरिम आदेशों को हटाने के आदेश भी जारी कर दिए थे। इससे धर्मपुर ब्लॉक में चुनावी प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई थी।
प्रार्थी का आरोप था कि सरकार ने इस बार रोस्टर में कथित रूप से धांधली बरती है। इस कथित धांधली को लेकर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की कोठुआं पंचायत निवासी पवन कुमार ने इस पंचायत को पांचवीं बार आरक्षित करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
प्रार्थी के आग्रह पर ही हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर को जारी आदेशानुसार चुनावी प्रक्रिया पर लगाई रोक को हटा लिया था। प्रार्थी ने रोक हटाने वाले आदेश को वापिस लेने व उसकी याचिका पर अंतिम सुनवाई करने की गुहार लगाई है।
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