शिमला में मतदान को लेकर तैयारी:इलेक्शन कमीशन ने दिए दिशा-निर्देश, वोटिंग वाले दिन फोटो और पहचान पत्र लाना जरूरी

शिमला4 महीने पहले
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प्रतीकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक फोटो।

हिमाचल में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। वोटर्स को अपने साथ फोटो और पहचान पत्र लाना होगा। जिससे चुनाव में ड्यूटी दे रहें कर्मचारी मतदाता की पहचान कर सके और वोटिंग प्रक्रिया को बिना किसी बाधा से पूरा कर सकें।

इलेक्शन कमीशन के दिशा-निर्देश
ज़िला निर्वाचन अधिकारी और DC शिमला आदित्य नेगी जानकारी देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के दिशा-निर्देश के अनुसार वोट देने आए व्यक्ति को अपना फोटो और वोटर आईडी कार्ड साथ लाना होगा। डीसी शिमला ने बताया कि निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अलावा वोटरों को आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी संस्था के पहचान पत्र और विकलांगता पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं।

DC की मतदाताओं से अपील
उन्होंने कहा की वोटिंग वाले दिन वोटर्स अपने साथ इन कागजों को साथ लेकर आए ताकि बिना किसी देरी के वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो। यदि वोटर पहचान पत्र साथ लेकर नहीं आते तो, उन्हें वोट भी नहीं डालने दिया जाएगा। DC शिमला ने जिला के मतदाताओं से आग्रह किया कि वे इन निर्देशों का पालन करें और लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं।