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  • Himachal High Court Ordered To Make National Air Sports PolicyDirector Of Himachal Tourism Corporation Said, We Are Ready To Make A Policy, So Far 8500 Paragliding Flights Have Been Made

हाईकोर्ट ने नेशनल एयर स्पोटर्स पॉलिसी बनाने के आदेश दिए:हिमाचल पयर्टन निगम के निदेशक बोले, हम पॉलिसी बनाने के लिए तैयार, अभी तक पैराग्लाइडिंग की 8500 उड़ानें भरी गई

शिमला4 महीने पहले
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प्रतीकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक फोटो।

हिमाचल हाईकोर्ट ने पर्यटन विभाग को नेशनल एयर स्पोटर्स पॉलिसी के तहत नियम बनाने के आदेश दिए। वहीं, विभाग के निदेशक अमित कश्यप ने अदालत को आश्वस्त किया कि हिमाचल प्रदेश वायु क्रीड़ा नियमों को राष्ट्रीय वायु क्रीड़ा पॉलिसी के तहत बनाया जाएगा। साथ ही एक महीने के अंदर पॉलिसी के अनुसार कमेटियों का गठन किया जाएगा। मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

पैराग्लाइडिंग के लिए मोबाइल एप जारी करेगा पर्यटन विभाग

विभाग के निदेशक ने अदालत को बताया कि पैराग्लाइडिंग के लिए मोबाइल ऐप जारी की जाएगी। इससे पैराग्लाइडिंग पर नियंत्रण खोकर गुम हुए पर्यटकों को तलाशने में मदद मिलेगी और साथ ही पायलट के उपकरणों की निगरानी भी की जाएगी। नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल को पहली अप्रैल 2023 से चालू किया जाएगा। मामले से जुड़े पक्षों ने बीड़-बिलिंग में बढ़ते हादसों को रोकने के लिए कुछ सुझाव भी अदालत के समक्ष रखे गए।

कोर्ट बोला, सुझाव पर गौर करें

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने विभाग को इन सुझाव पर गौर करने व अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने के आदेश दिए है। अदालत को बताया गया कि 15 सितंबर से अभी तक पैराग्लाइडिंग की कुल 8500 उड़ानें भरी गई, जिनमें 800 विदेशियों ने भाग लिया है।

उड़ान के लिए टैक्स लगाया जाता

प्रत्येक उड़ान पर पर्यटन विभाग 1000 और साडा की ओर से 75 रुपए का टैक्स लगाया जाता है। बदले में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। मामले पर सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है। उस तारीख को विभाग को पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष रखने के आदेश जारी किए गए हैं।