हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ड्राइंग मास्टर पेपर लीक मामले में आरोपी सुनीता देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने मामले की अभी तक की जांच से जुड़े रिकॉर्ड को देखने पर कहा कि पूरे पेपर लीक मामले का खुलासा करने के लिए सुनीता देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि जांच अभी फर्स्ट स्टेज में है।
कोर्ट ने कहा कि मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह के अपराधों से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए पूरे मामले की तह तक जाने के लिए प्रार्थी को हिरासत में रखकर पूछताछ जरूरी है।
सुनीता देवी के खिलाफ हुआ मामला दर्ज
मामले के अनुसार हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर की परीक्षा पास करने वाली सुनीता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रार्थी के खिलाफ पुलिस थाना विजिलेंस हमीरपुर में IPC की धारा 420,467 और 468 एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 3 के तहत FIR दर्ज की गई है।
971 अभ्यर्थियों का दस्तावेज जांच के लिए किया था चयन
पेपर लीक के एक अन्य मामले की जांच के लिए गठित SIT की जांच में ड्राइंग मास्टर भर्ती में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी। आयोग ने पोस्ट कोड 980 के तहत ड्राइंग मास्टर भर्ती के 314 पदों को भरने के लिए 24 मई 2022 को अधिसूचना जारी की थी। छंटनी परीक्षा के बाद 971 अभ्यर्थियों का 16 से 22 दिसंबर 2022 तक दस्तावेजों की जांच के लिए चयन किया गया था।
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