हिमाचल खाद्य आपूर्ति निगम ने राशन कार्ड उपभोक्ताओं तक सही समय पर राशन पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। निगम ने कंपनियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। राशन की सप्लाई में देरी करने पर कंपनियों को कुल टेंडर राशि की 2 फीसदी पेनाल्टी लगेगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने नियम तय किए हैं कि टेंडर आवंटन के 20 दिन के भीतर राशन की सप्लाई देनी होगी।
प्रदेश सरकार की ओर से लोगों को तीन दालें (मलका, माश और दाल चना), दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों) 500 ग्राम चीनी और एक किलो नमक दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर लोगों को उपलब्ध करा रही है। प्रदेश सरकार ने डिपो में 7 तारीख से पहले राशन उपलब्ध कराने को कहा है। लेकिन कई डिपो में एक साथ सारी वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। इसलिए लोगों को डिपो के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी परेशानी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है।
जनता को 25 तारीख तक उठाना होगा राशन
निगम ने हिमाचल की जनता को भी कहा है कि वह हर महीने की 25 तारीख से पहले सस्ता राशन उठा ले, ताकि उन्हें बाद में किसी तरह की परेशानी न आए। हिमाचल में 19 लाख से ज्यादा राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। ऐसे में सभी लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए खाद्य आपूर्ति निगम लगातार नए-नए तरीके अपना रहा है।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.