प्रदेश हाईकोर्ट ने वन रेंज कोटि में 416 पेड़ों के अवैध कटान से जुड़े मामले में ढीली विभागीय कार्रवाई करने को गंभीरता से लेते हुए इंक्वायरी ऑफिसर (आईओ) पवन कुमार चौहान एचपीएफस असिस्टेंट कंसर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डीएफओ कार्यालय शिमला शहरी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश जारी किए।
रेंज कोटि में 416 पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित मामले में अपने आदेशों की अनुपालना न करने व मामले में उपयुक्त विभागीय कार्यवाही न होने पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह भी पूछा है कि क्यों ना इस मामले में कोर्ट द्वारा उपयुक्त कानूनी कार्यवाही की जाए।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने ये आदेश पेड़ों की अवैध कटाई और वन विभाग के उच्च अधिकारियों सहित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए। महाअधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि अवैध कटान के लिए केवल फॉरेस्ट गार्ड उत्तरदायी है जिसे कोर्ट ने सिरे से नकार दिया।
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