हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में आगामी मार्च 2023 तक धरना प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शिमला शहर में कुछ चिन्हित जगहों पर यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिमला आदित्य नेगी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सुरक्षा अधिनियम 1953 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया।
इन जगहों पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे
- छोटा शिमला से कनेडी हाउस और रिज, रोंदेवू रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा तक के रास्ते पर 150 मीटर में।
- स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला कसुम्पटी रोड लिंक रोड तक, छोटा शिमला चौक से राजभवन से ओक ओवर तक।
- कसुम्पटी रोड की ओर जाने वाला छोटा शिमला गुरुद्वारा के नजदीक सीढ़ियों और पैदल रास्ते, कार्ट रोड से मझीठा हाउस और लिंक रोड।
- AG कार्यालय से कार्ट रोड तक जाने वाली सड़क, CPWD कार्यालय से चौड़ा मैदान तक।
- DC ऑफिस के समीप पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी में धरने प्रदर्शन पर रोक लगी है।
बैंड बजाने पर भी रहेगी रोक
सभी प्रकार की रैलियां, प्रदर्शन, नारेबाजी, जनसभाओं के आयोजन, बैंड बजाने और हथियार के साथ चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की गतिविधियों को लेकर जिला प्रशासन को सूचित करना होगा।
सेना के जवानों पर लागू नहीं होंगे आदेश
यह आदेश पुलिस, अर्ध सैनिक बलों, सेना के जवानों पर उनके कर्तव्यों का पालन करते समय लागू नहीं होंगे। यह आदेश दिसंबर 2022 से प्रभावी होकर 2 महीने की अवधि तक लागू होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.