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पंचायत चुनाव में प्रचार के लिए पांच लाेग ही जा सकेंगे। इससे ज्यादा लाेगाें काे प्रचार में जाने की अनुमति नहीं हाेगी। इसी तरह अगर ग्रामीण क्षेत्राें में नुक्कड़ सभाएं भी करनी हाेगी ताे उसमें भी 50 से ज्यादा लाेग इकट्ठा हाेने पर पाबंदी रहेगी। पंचायत चुनाव काे लेकर राज्य निर्वाचन आयाेग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियाें से लेकर वाेटराें तक के लिए कई नियम रखे गए हैं। इनि नियमाें की अवहेलना ना हाे इसकी जिम्मेवारी पुलिस और प्रशासन की हाेगी। इसके अलावा जिला में सीएमओ या नामित अधिकारी काे नाेडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जबकि ब्लाॅक स्तर पर बीएमओ नाेडल अधिकारी हाेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि वाेटिंग के दाैरान काेविड की जानकारी लाेगाें काे दी जाए। इन्हीं के मार्गदर्शन में वाेटिंग हाेगी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी काे यह सुनिश्चित करना हाेगा कि सरकार की गाइडलाइनाें की अवहेलना ना हाे। काेराेना नियमाें के तहत वाेटिंग के दाैरान हर व्यक्ति की स्कैनिंग हाेगी और उन्हेें सेनेटाइजर लगाना हाेगा। अगर मतदाता के शरीर का तापमान अधिक आता है ताे उसे आधे घंटे के लिए अलग बिठा दिया जाएगा। फिर दाेबारा से आधे घंटे बाद उसका तापमान चैक किया जाएगा, फिर भी अगर तापमान अधिक आता है ताे उसे वाेटिंग के अंतिम आधे घंटे में वाेट डालने के लिए बुलाया जाएगा।
इसके लिए पीठासीन अधिकारी उसे एक टाेकन या नाेट भी देगा। यह टाेकन दिखाकर वह वाेटिंग कर सकेगा। वहीं वाेटिंग के लिए अाने वाले हर व्यक्ति काे मास्क लगाना अनिवार्य हाेगा। यहां पर महिलाअाें और पुरुषों की अलग-अलग लाइनें लगाई जाएंगी। जिनमें छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य हाेगा।
एक समय में एक ही वार्ड की होगी काउंटिंगः इसी प्रकार मतगणना भी एक बड़े हाॅल में की जाएगी, ताकि साेशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इसमें मतगणना करने वाले सभी अधिकारियाें के लिए मास्क जरूरी हाेगा। वहीं मतगणना करने वाले अधिकारियाें काे मास्क पहनना जरूरी हाेगा। मतगणना के तुरंत बाद इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।
इसी तरह एक समय में केवल एक ही वार्ड की गणना की जाएगी। इससे पहले एक साथ कई वार्ड की गणना की जाती थी। सबसे पहले वार्ड सदस्य, फिर उपप्रधान और अंत में प्रधान पद के लिए गणना की जाएगी। वहीं मतगणना के लिए आने वाले एजेंटाें काे भी अलग-अलग बिठाया जाएगा। इनमें भी छह फीट की दूरी रखना अनिवार्य हाेगा। यदि काेई एजेंट काेराेना संदिग्ध हाेगा ताे उसे तुरंत हटाया जाएगा। उसकी जगह दूसरा एजेंट लाना हाेगा।
55 साल से ज्यादा उम्र वाले नहीं देंगे चुनावी ड्यूटीः चुनाव आयाेग ने यह भी स्पष्ट किया
55 साल से ज्यादा किसी भी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी पंचायत चुनाव में ना लगाई जाए। इसके अलावा वाेटिंग प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियाें के अलग-अलग सत्र बुलाए जाएंगे। हाे सके ताे अाॅनलाइन ही उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। मतदान के लिए रिजर्व कर्मचारी रखे जाएंगे, ताकि यदि काेई पार्टी में कर्मचारी पाॅजिटिव आता है ताे दूसरी पार्टी काे वहां पर भेजा जा सके। इसके अलावा जहां पर भी पाेलिंग पार्टी जाएगी, उनके वाहनाें काे पहले अच्छी तरह से सेनेटाइज किया जाए।
जिले में किस पंचायत में कब हाेंगे चुनाव, तारीख तय
शिमला|जिला में प्रधान पद के चुनाव का निर्णय आज आएगा। इससे पहले जिला परिषद, पंचायत समिति, उपप्रधान और वार्ड सदस्याें के लिए जिले की 412 पंचायतों के चुनाव के लिए तिथियां तय कर दी है। चुनाव तीन चरणों में होंगे। 17 जनवरी को पहले चरण में 138 पंचायतों, दूसरे चरण में 19 जनवरी को 139 और तीसरे चरण में 135 पंचायतों में चुनाव होंगे। डोडरा- क्वार विकास खंड की जाखा और जिस्कून में 17 जनवरी, धंदरवाड़ी और डोडरा में 19 जनवरी और क्वार में 21 जनवरी को चुनाव होंगे।
छौहरा विकास खंडः 17 जनवरी को तांगनू-जाखलिख, बनोटी, टोडसा, रोहल, सिंदासली, गांवसारी, खशधार, कलोटी और शिलादेश में चुनाव होंगे। दिउदी-मायला, सारीबासा, थाना, आंध्रा, खबाल, भंफड, ढाकगांव, डिसवानी और खरशाली में 19 जनवरी और पेखा, रनोल, जांगला, भेतियानी, घगोली, कुलगांव, मसली, गवास और टिक्करी में 21 जनवरी को चुनाव होंगे।
चौपाल विकास खंडः ननाहर, जावग-छमरोग, सरांह, बगाहर चौकी, चांजू-चौपाल, मशडोह, गोरली मढ़ावग, बम्टा, चंदलोग-नेरवा, हलाउ, बागना, भराणू, किरण, टिक्करी, मधाना और रुसलाह में 17 जनवरी और झीना, सरी, लिंगजार, धवास, ठांणा, देवत, मकडोग, पैड़िया, गढ़ा, बिजमल, बौहर, मानू-भाविया, टेलर, चईंजन, थरोच और पुजारली में 19 जनवरी को चुनाव होंगे। इसी तरह थुंदल, जोड़ना, खद्दर, लालपानी, खगना, झिकनीपुल, माटल, पंदराडा, देईया-दोची, पौलिया, पवाहन, मुंडली, धन्नत, खूंद नेवल, कुताह और केदी ग्राम सभा में 21 जनवरी को चुनाव होंगे।
जुब्बल-कोटखाई विकास खंडः रांवी, झड़ग, झंगटान, नंदपुर, बढ़ाल, धार, अंटी, पराली, पांदली, हिमरी, कलबोग, क्यारवीं, महासू, पुड़ग, क्यारी और थरोला में 17 जनवरी को चुनाव होंगे। पंदराणू, नकराड़ी, मांदल, कठासू, जयपिढ़ी माता, कोट कायना, सरस्वती नगर, दरकोटी, बाग डुमैहर, घंडा, रतनाड़ी, चौगन कुलटी, बखोल, रावला क्यार, पनोग और देवरी खनेटी में 19 जनवरी और कुड्डू, गिलटाड़ी, सारी, भोलाड़, बरथाटा, शिल्ली, मंढोल, थाना, गरावग, प्रेमनगर, देवगढ़, बाघी, नगान, गुम्मा, रामनगर, बगाहर और पराली बदरूनी में 21 जनवरी को चुनाव होंगे।
गलत तरीके से रिजर्वेशन लागू करने के मामले में सुनवाई टली
शिमल| हाईकोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए चुनावों में रिजर्वेशन रोस्टर में गलत तरीके से आरक्षण लागू करने के आरोपों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कल के लिए टल गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष लगी एक याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि कोर्ट के पिछले आदेशानुसार 14 दिसंबर 2020 की नोटिफिकेशन को स्टे किया गया था।
उसके तहत उस मामले में स्टे केवल शिमला जिला के चौपाल ब्लॉक के लिए ही लागू होगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने विभिन्न मामलों में पंचायती राज संस्थाओं के अलग-अलग पदों के लिए होने वाली चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई है।
इन मामलों पर होने वाली आगामी सुनवाई के पश्चात ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पंचायतों व परिषदों में आरक्षित रोस्टर लागू हो पाएंगे या नहीं। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि विभिन्न पंचायतों में लंबे समय से रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर प्रधान के पद के लिए सीट आरक्षित रखी गई है, जो पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।
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