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प्रदेश में अगर काेई व्यक्ति नया काराेबार शुरू करना चाहता है ताे उसे शहरी निकायाें से लाइसेंस लेने को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। 7 दिन के भीतर ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। शहरी विकास विभाग ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाेगाें काे सुविधाएं देने के लिए 7 विभिन्न तरह की सेवाओं काे टाइम बाउंड कर दिया है।
नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के अधीन आने वाली सात सेवाओं काे विभाग ने हिमाचल प्रदेश लाेक सेवा गारंटी अधिनियम के अधीन लाया है। नए साल पर लाेगाें काे सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग ने ये कदम उठाया है।
ताकि काेराेना के चलते जिन लाेगाें की आर्थिकी बिगड़ गई थी उसे वह पटरी पर ला सके। शहरी विकास विभाग ने जिन 7 सेवाअाें काे लाेक सेवा गांरटी अधिनियम में शामिल किया है उसके तहत लाेगाें काे निर्माण संबंधी सामान काे स्टाेरेज करनी की परमिशन 15 दिन के भीतर दी जाएगी।
सड़क काटने की अनुमति भी 15 दिन में मिल जाएगी
पॉजिटिव- आप प्रत्येक कार्य को उचित तथा सुचारु रूप से करने में सक्षम रहेंगे। सिर्फ कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा अवश्य बना लें। आपके इन गुणों की वजह से आज आपको कोई विशेष उपलब्धि भी हासिल होगी।...
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