हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव मतदान 12 नवंबर को है। इस दिना जिला सोलन में ड्राई डे रहेगा। जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसकी निगरानी की ज़िम्मेदारी आबकारी विभाग की टीमों, पुलिस व प्रशासन की टीमों की होगी।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135C में निहित निर्देश जारी किए। इनके अनुसार, जिले में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जो मतदान खत्म होने तक जारी रहेगा। शराब न किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक स्थल इत्यादि पर भी उपलब्ध नहीं होगी। शराब की खरीद और बांटने की अनुमति नहीं होगी।शराब का स्टॉक करने पर भी रोक रहेगी।
हर थाना क्षेत्र के तहत नाकाबंदी की गई
सोलन जिला प्रशासन व पुलिस की टीमें लगातार चुनाव निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई हैं। हर थाना क्षेत्र के तहत एरिया व बॉर्डरों को बंद किया गया है और आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग की जा रही है। जिलेभर में नाके लगाए गए हैं।
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