हिमाचल के सोलन स्थित कंडाघाट कोर्ट ने चिट्टा रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी को कंडाघाट रेलवे ट्रैक से चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके खिलाफ पुलिस ने धारा-21 के तहत NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया था। ज्यूडिशिल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कंडाघाट डॉ. पुष्प लता ने NDPS एक्ट के तहत हेमंत कुमार को सजा सुनाते हुए 6 माह के कठोर कारावास और 5000 जुर्माना की सजा सुनाई है।
मामले की पैरवी सरकार की ओर से सहायक जिला न्यायवादी कंडाघाट प्रशांत सिंह नेगी ने की। हेमंत कुमार पर आरोप था कि वह 15 जुलाई 2021 को रात के समय करीब 9:15 बजे रेलवे ट्रैक कंडाघाट पर घूम रहा था। गश्त कर रही पुलिस की टीम को देखकर वह घबरा गया। जेब से नशीला पदार्थ फेंककर भागने का प्रयास करने लगा।
पुलिस ने आरोपी को पीछा कर दबोच लिया। उससे चिट्टा भी बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में केस दर्ज किया था।
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