हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर शनिवार को मतदान होना है। मतदान के मद्देनजर सोलन जिले में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। DC सोलन कृतिका कुलहरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव RD धीमान ने अधिसूचना जारी की है।
कृतिका कुलहरी ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1881 की धारा-25 के तहत दिहाड़ीदारों के लिए भी यह सवेतन अवकाश होगा। उन्होंने कहा कि अधिसूचना के अनुसार प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न बोर्डों, निगमों, शिक्षण संस्थानों तथा औद्योगिक संस्थानों के कर्मियों के लिए भी यह अवकाश रहेगा।
उन्होंने कहा कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निवास कर रहे उन कर्मचारी मतदाताओं को विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन विधानसभा क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, जिनके वह मतदाता हैं। इसके लिए इन कर्मचारी मतदाताओं को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इस संबंध में सभी निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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